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मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान - पूछे जाने वाले प्रश्न
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मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ऐसे टर्म इंश्योरेंस प्लान प्रदान करता है, जो आप जीवन की विभिन्न स्टेज के लिए खरीद सकते हैं:
- यदि आप अकेले हैं – अभी या भविष्य में आपके माता-पिता आप पर निर्भर हो सकते हैं. इसलिए एक उपयुक्त टर्म प्लान खरीदकर रिटायरमेंट के दौरान उनकी जीवनशैली को सुरक्षित करना जरूरी है.
- यदि आप विवाहित हैं और कोई बच्चे नहीं हैं – आपकी जीवनसाथी आर्थिक रूप से पूर्ण या आंशिक रूप से आप पर निर्भर हो सकती/ ता है. इसलिए सही उम्र में टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदकर आपके न होने पर उसकी जीवनशैली सुरक्षित करना जरूरी है.
- यदि आप विवाहित हैं और बच्चे भी हैं – अपने बच्चो की शिक्षा के और उनके विवाह के व्यय दो अहम लक्ष्य होते हैं, जिनके लिए आपको प्लान करना होता है. इसके अलावा, आप ये भी चाहेंगे कि आपके न रहने की स्थिति में भी आपकी जीवनसाथी अपनी जीवनशैली को बनाए रखे. इन सभी पहलुओ को कवर करने के लिए हमारे टर्म प्लान्स बेनिफिट्स प्रदान करते हैं.
पात्रता की दृष्टि से 18 साल का एक व्यक्ति टर्म प्लान ख़रीद सकता है. अधिकतम प्रवेश आयु हर बीमाकर्ता की अलग-अलग हो सकती है. मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में नियमित भुगतान (रेगुलर पे) के लिए टर्म प्लान खरीदने की अधिकतम आयु 60 वर्ष है.
आप एक्सिस बैंक इंटरनेट बैंकिंग या एक्सिस बैंक मोबाइल एप्प से पॉलिसी के लिए आवेदन कर सकते हैं.
इंटरनेट बैंकिंग से आवेदन करने के लिए:
- अपने इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल में लॉगिन करें
- ‘एप्लाय नाऊ’ पर क्लिक करें
- बीमा (इंश्योरेंस)चुने
- ‘एप्लाय नाऊ’ पर क्लिक करें
- मैक्स लाइफ़ टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए बाय नाऊ बटन पर क्लिक करें
एक्सिस मोबाइल एप्प से आवेदन करने के लिए:
- एमपिन प्रयोग करके लॉगिन करें
- 3 बार मेनू के अंतर्गत ‘एप्लाय नाऊ’ के अंतर्गत ‘बीमा (इंश्योरेंस)’ चुने
- मैक्स लाइफ़ टर्म इंश्योरेंस प्लान के लिए बाय नाऊ बटन पर क्लिक करें
- ग्राहक हेल्पलाइन नम्बर: 1800 200 3383
- ईमेल: online@maxlifeinsurance.com
प्रीमियम भुगतान अवधि के अंत तक रिन्युअल हो सकता है. मैक्स लाइफ़ स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान 85 वर्ष की आयु तक अधिकतम कवरेज प्रदान करता है. यदि आपकी आयु 35 वर्ष है और रेगुलर पे प्लान में 85 वर्ष तक कवरेज चुनते हैं तो पॉलिसी अवधि के 50 वर्ष तक रिन्युअल होगा, और यदि 85 वर्ष की आयु के बाद भी जीते हैं तो आजीवन तक रिन्यु नहीं करा सकते.
यदि आप एक्सिस बैंक ग्राहक के रूप में मैक्स लाइफ़ स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान ख़रीदते हैं और आज से दो साल बाद आप एक्सिस बैंक के ग्राहक नहीं रहते हैं तो भी आपकी पॉलिसी आपके नाम से जारी रहेगी और आवश्यकता अनुसार आप प्रीमियम चुकाना जारी रख सकते हैं.
जी हाँ, मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान के अंतर्गत आप एक से अधिक पॉलिसी ख़रीद सकते हैं. (बीमांकन के अधीन)
जी हाँ, मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान इन 4 एड-ऑन कवर का विकल्प प्रदान करता है- क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, वैवर ऑफ़ प्रीमियम विकल्प और टोटल रिटर्न ऑफ़ प्रीमियम विकल्प. पॉलिसी आग्रह के समय इनका चयन करना होगा.
टर्म प्लान की प्रीमियम गणना के समय , हम आपकी आयु, वार्षिक आय, स्वास्थ्य स्थिति और क्या आप धुम्रपान करते हैं/ नहीं करते हैं जैसे तथ्यो पर विचार करते हैं. देय अंतिम प्रीमियम इन कारको और निर्धारित प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए आपके द्वारा चयनित लाइफ कवर पर निर्भर होती है.
18 से 65 वर्ष का कोई भी व्यक्ति टर्म प्लान ख़रीद सकता है. टर्म प्लान आपके ना होने की दशा में आपके परिवार के लिए आय के रिप्लेसमेंट माध्यम के रूप कारगर होता है.
टर्म इंश्योरेंस स्वभाविक एवँ दुर्घटनावश दोनो तरह की मृत्यु को कवर करता है. चाहे मृत्यु का कारण कोई भी हो, हम पॉलिसी खरीदते समय चुनी गई बीमाराशि मृतक के परिवार को चुकाते हैं.
हाँलाकि, इस में कुछ अपवर्जन हैं. उदाहरण के लिए, पॉलिसी खरीदने के एक साल के भीतर आत्महत्या करने के कारण मृत्यु हो जाए या पॉलिसी ख़रीदते समय महत्वपूर्ण जानकारी का प्रकट न की जाए, तो दावे को अस्वीकार किया जा सकता है.
इन नियमो व शर्तो पर विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया पॉलिसी दस्तावेजो को सावधानी से पढ़िए.आम तौर पर सुझाव दिया जाता है कि टर्म प्लान में बीमाराशि आपकी वार्षिक आय की कम से कम दस गुना होनी चाहिए. लेकिन आप इसे 15 से 20 गुना तक बढ़ा सकते हैं.
लाइफा कवर चुनते समय , आपको अपने वित्तीय दायित्वोँ का ध्यान रखना होगा, जैसेकि होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, और अन्य. आपको अपने आश्रितो का भी ध्यान रखते हुए उनको भावी ज़रूरते पूरी करने के लिए आवश्यक राशि का अंदाज़ा लगाना चाहिए, जैसे बच्चो की शिक्षा या माता-पिता के चिकित्सा व्यय आदि.टर्म प्लान खरीदते समय आपको निम्नांकित दस्तावेज़ प्रदान करने होंगे:
- आयु का प्रमाण: पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेंस, स्कूल/ कॉलेज उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र
- पते का प्रमाण: उपभोक्ता बिल, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, वोटर आईडी, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, बिजली बिल, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, मान्यताप्राप्त सार्वजनिक प्राधिकृति से पत्र
- फोटो पहिान का प्रमाण: ड्राइविंग लायसेंस, वोटर की आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मान्यता प्राप्त सार्वजनिक प्राधिकृति या जनसेवक से पत्र जिस में फोटो हो और पहचान व आवास का सत्यापन हो, आधार कार्ड, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ.
- आय का प्रमाण: सेलेरी स्लिप, फॉर्म 16, आयकर रिटर्न्स/असेसमेंट ऑर्डर/ नियोक्ता का प्रमाण पत्र.
हमारी इंश्योरेंस टीम द्वारा मांगे जाने पर आपको मेडिकल रिपोर्ट्स भी देनी होगी.
टर्म प्लान के लिए चुकाई गई प्रीमियम के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अंतर्गत रु. 1.5 लाख तक आप कर छूट का दावा कर सकते हैं. एकमात्र शर्त ये है कि, चयनित बीमाराशि, चुकाई गई प्रीमियम की दस गुना होनी चाहिए. इसके अलावा, टर्म प्लान में प्राप्त बीमा लाभ (बीमाराशि) कर छूट प्राप्त होती है.
इसी तरह, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट्स (लाभ) के लिए, धारा 80डी के अंतर्गत रु. 25,000 तक कर लाभ पा सकते हैं.पॉलिसी धारक की मृत्यु पर टर्म प्लान एक फिक्सड राशि चुकाता है. यह राशि किसी भी काम के लिए प्रयोग की जा सकती है, जिससे होम लोन तथा कार लोन जैसे मौजूदा लोन भी चुकाए जा सकते हैं.
टर्म प्लान खरीदने का एक मुख्य कारण आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार को वित्तीय दायित्वो से सुरक्षित करना भी है.प्रीमियमों एवँ अवधियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइट देखें: https://www.maxlifeinsurance.com/contact-us/faqs.html
नामांकित सम्बंधी पूछताछ का विवरण, जैसे आपको नामांकन क्यो करना चाहिए, कौन नामांकित हो सकता है, आदि के लिए यह लिंक देखें: https://www.maxlifeinsurance.com/contact-us/faqs.html
उपलब्ध विभिन्न राइडर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए, यह लिंक प्रयोग करते हुए सम्पर्क करें: https://www.maxlifeinsurance.com/contact-us/faqs.html