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- विशेषताएं और लाभ
पीएम कुसुम (प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान)
- नवीन एवम् नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने बंजर और अनुपजाऊ भूमि का उपयोग सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित प्लांट्स के लिए करते हुए और उनकी अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा पावर को विद्युत वितरण कंपनी को बेचकर किसान की आय के अतिरिक्त स्रोत को बढाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए योजना का आरंभ किया है।
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रिलेशनशिप मैनेजर की सेवा
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कम मार्जिन की जरूरत
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नकद प्रवाह आधारित चुकौती अनुसूची
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अतिरिक्त आय निर्मित करने में मदद करती हैं
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स्कीम की खूबियॉं
सुविधा का प्रकार टर्म लोन सहायता सेंट्रल फायनांशियल असिस्टेंस (बेंचमार्क लागत का 30% या विशेष कृषि पंप की निविदा लागत, जो भी कमतर हो.)
राज्य सरकार: अकेले कृषि पंप की बेंचमार्क लागत का 30% या निविदा लागत जो भी कमतर हो।
किसान का योगदान: 40%
(बैंक फायनांस: 30% और किसान का आरंभिक भुगतान: 10%)
पूर्वोत्तर के राज्यों, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्कराखंड, लक्षद्वीप और अंदमान व निकोबार द्वीपों के लिए सब्सिडी
सेंट्रल फायनांशियल असिस्टेंस (बेंचमार्क लागत का 50% या विशेष कृषि पंप की निविदा लागत, जो भी कमतर हो।)
राज्य सरकार: अकेले कृषि पंप की बेंचमार्क लागत का 30% या निविदा लागत जो भी कमतर हो।
किसान का योगदान: 30%
(बैंक फायनांस: 10% और किसान का आरंभिक भुगतान: 10%)पात्रता कम से कम 5 एकड भूधारिता अन्य विवरण यदि वे इन कार्यों के लिए धन का उपयोग करते हैं तो गैर कृषि आय 5 लाख से अधिक होना अनिवार्य है:
ग्रिड से जुडे कृषि पंपों का सोलराइजेशन
किसानों की बंजर/ अनुपजाऊ जमीन या कृषि भूमि के ऊपर सोलार पावर प्लांट्स का संस्थापनआयु 18-75 वर्ष (यदि 60 वर्ष से अधिक आयु है तो सहकर्जदार आवश्यक है) प्राथमिक सिक्योरिटी बैंक फायनांस से निर्मित आस्तियों का हायपोथिकेशन कौलैटरल सिक्योरिटी कृषि कोलैटरल (केसीसी दिशानिर्देशों के अनुसार) -